राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश- पहलू खान और उनके बेटों पर दर्ज FIR हो रद्द

जयपुर
राजस्थान हाई कोर्ट ने मॉब लिंचिंग का शिकार हुए पहलू खान और उनके बेटों के खिलाफ गो तस्करी से संबंधित दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है. पहलू खान और उनके बेटों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. हालांकि इस मामले में पुलिस ने मॉब लिंचिंग के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ-साथ पहलू खान और उनके बेटों पर भी गो तस्करी के मामले में केस दर्ज किया था. 2017 में भीड़ ने पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.
इससे पहले अलवर की जिला अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके बाद राजस्थान सरकार की काफी फजीहत हुई थी. हालांकि बाद में राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दायर की.
इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सामने आए और विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का ऐलान किया. एसआईटी ने सितंबर में गहलोत सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी,. जिसमें एसआईटी ने जांच में खामियों की बात मानी थी. साथ ही एसआईटी ने जांच अधिकारी की लापरवाही सबसे ज्यादा होने की बात कही थी.