अब गुजरात में लागू होगा योगी मॉडल! दंगाइयों से नुकसान की भरपाई का कानून लाने की तैयारी

अहमदाबाद
 
गुजरात में भाजपा सरकार दंगाइयों की ओर से सरकारी या निजी प्रॉपर्टी को पहुंचाई गई क्षति की रिकवरी के लिए जल्द ही कानून बना सकती है। इससे संबंधित कानून को ऑर्डिनेंस की जरिए पेश करने की तैयारी है। इसके बाद भविष्य में सरकार इसे विधानसभा में बिल के तौर पर पास करेगी। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पहले ही इस तरह के कानून लागू कर चुके हैं, जिसके तहत सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को हुई क्षति को भरपाई की जाती है। इस प्रस्तावित कानून को गुजरात रिकवरी ऑफ डैमेज्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज हो सकता है।

UP-MP के कानून का अध्ययन करने के बाद लिया फैसला
राज्य गृह मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों के लिए कड़े कानून बनाए हैं। गुजरात सरकार ने इन कानूनों का अध्ययन किया है और ऐसे ही कानूनी प्रावधान अपने यहां भी लागू करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर जल्द ही एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, जिसमें सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से दोगुना या तीन गुना हर्जाना वसूलने का प्रावधान होगा।  
 
अगर दंगाई नुकसान की भरपाई नहीं कर पाता है तो…
सूत्र ने बताया कि अगर दंगाई नुकसान की भरपाई नहीं कर पाता है तो उसकी संपत्ति को सीज या नीलाम किया जा सकता है। इसके साथ ही जेल भेजने का प्रावधान भी शामिल होगा। अन्य कानूनों की तरह इसमें भी ट्रिब्यूनल और स्पेशल कोर्ट होंगे, जो यह तय करेंगे कि मामला प्रस्तावित कानून के तहत आता है या नहीं। प्रस्तावित कानून में यह भी प्रावधान होगा कि जिस व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो वो इसकी भरपाई का दावा कर सकता है।

 

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