अतीक को एक और झटका, बेटे अली की अग्रिम जमानत की अर्जी हाईकोर्ट ने की खारिज
प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली उर्फ अली अहमद की पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मो असलम ने अली की अग्रिम जमानत अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र व अनिल तिवारी, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल, अपर शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड व राज्य विधि अधिकारी अभिजीत मुखर्जी को सुनकर दिया है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अली फरार चल रहा है। उसे पहले 25 हजार रुपये का इनामी घोषित किया गया था। बाद में आईजी जोन ने इनामी राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। कहा गया है कि अली पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने, जानलेवा हमला करने आदि अपराध के गंभीर आरोप हैं। वह लगातार फरार चल रहा है और विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है इसलिए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त की जाए।
अर्जी के अनुसार मो जीशान की ओर से करेली थाने में दिसंबर 2021 में दर्ज कराए गए मामले में आरोप है कि अली 31 दिसंबर 2021 को अपने साथियों के साथ आया और कनपटी पर पिस्टल सटाकर अतीक अहमद से मोबाइल पर बात करने को कहा। जीशान के मना करने पर अतीक ने फोन पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगी व ऐनुद्दीनपुर स्थित प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम करने को कहा। साथ ही न देने पर जान से मारने की धमकी दी। जीशान के मना करने पर अली व उसके साथ आए लोगों ने जीशान और उसके रिश्तेदारों को पिस्टल, रायफल और बंदूक की बट से बुरी तरह मारा-पीटा।