ऑनलाइन नामांकन पर रोक, आईईएमएस पर होगी नामांकन की प्रविष्टि और जांच
भोपाल
मध्यप्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में इस बार नामांकन पत्रों की प्रविष्टि इंटीग्रेटेड इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में कराने का प्रावधान किया गया है। इस पर पड़ रहे लोड को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने आॅनलाईन नामांकन पत्र जमा कराने की प्रकिया पर रोक लगा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को भी इस बारे में निर्देश जारी किए है। इस फैसले के बाद अब पंचायत चुनावों के विभिन्न पदों के लिए आॅफलाईन ही नामांकन प्राप्त किए जाएंगे।
आईईएमएस सिस्टम पर नामांकन पत्र प्राप्त करने के बाद जिला पंचायत सदस्य के नामांकन पत्रों की प्रविष्टि डीईओ यूजर के माध्यम से और जनपद सदस्य पद के नामांकन पत्रों की प्रविष्टि रिटर्निंग आॅफिसर के यूजर से की जाएगी। आईईएमएस में प्रविष्ट किए गए नामांकन पत्रों को संशोधन, डिलीट एवं उम्मीदवार द्वारा द्वितीय नामांकन पत्र प्रविष्टि करने का प्रावधान किया गया है। इस एप्लीकेशन में नामांकन पत्रों का दैनिक विवरण जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए परिशिष्ट 19 में जनरेट किया जाएगा औरउसका प्रिंटआउट निकालकर जांच के बाद रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा हस्ताक्षर कर जारी किया जाएगा।