ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए जीएसटी नियमों में राहत संभव

नई दिल्ली

केंद्र सरकार जल्द ऑनलाइन बिक्री करने वाले छोटे विक्रेताओं के लिए जीएसटी पंजीकरण में राहत दे सकती है। इस मुद्दे की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के मुताबिक इस कदम से पांच साल पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में ढांचागत बदलाव होने जा रहा है।

इस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों का मानना है कि इस कदम से ई-कॉमर्स के द्वारा छोटे उद्यमियों को अपने कारोबार का विस्तार करने में काफी मदद मिलेगी। वर्तमान में भौतिक रूप से बिक्री करने वाले विक्रेताओं को सालाना 40 लाख से ज्यादा की बिक्री करने पर जीएसटी पंजीकरण कराने के जरूरत होती है, जबकि ऑनलाइन बिक्री करने के लिए किसी तरह की टर्नओवर की सीमा नहीं है। प्रस्ताव के मुताबिक भौतिक रूप से बिक्री करने वाले और ऑनलाइन बिक्री करने वाले विक्रेताओं को जीएसटी पंजीकरण के एक ही मानक स्तर पर लाया जाएगा।

उक्त अधिकारी ने कहा कि इस बाबत उद्योग और व्यापार संघों से प्रतिवेदन हासिल हुए हैं। इस मुद्दे पर जीएसटी परिषद विचार करने के बाद ही कोई फैसला करेगी। गौरतलब है कि देश में एक तिहाई कारोबार करने वाले 63 लाख से ज्यादा अनिगमित, गैर-कृषि छोटे और मझोले व्यवसाय हैं। इनमें से 23 लाख व्यापारी और करीब 20 लाख निर्माता हैं। सरकार ई-कॉमर्स की संभावनाओं को छोटे कारोबारियों के लिए खोलने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने में जुटी है। माना जा रहा है कि जीएसटी पंजीकरण की अनिवार्यता के चलते तमाम छोटे कारोबारी ऑनलाइन सामान बेचने से कतराते हैं।

 

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