उम्मीदवारों को देना होगा बिजली-पानी के बकाया हिसाब
भोपाल
सरकारी हवाईजहाज और हेलीकॉप्टर का उपयोग कर की गई यात्रा के बकाया बिलों की जानकारी भी महापौर और पार्षद पद के उम्मीदवारों को देना होगा। इसी तरह सरकारी आवास के किराए, बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल और सभी तरह के बकाया करों की जानकारी भी नामांकन के साथ शपथ पत्र पर देना होगा।
प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनावों में नगर निगमों के महापौर और पार्षद तथ नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के पार्षद पद के प्रत्येक उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र भी देना होगा। इसमें उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि, सम्पत्ति, दायित्व, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देना होगा।
यदि उम्मीदवार के पास किसी कालम की जानकारी निरंक है तो उसे उस कॉलम में निरंक लिखना होगा। रिटर्निग आॅफिसर उम्मीदवार को इसके लिए याद दिलाएंगे। यदि कॉलम खाली छोड़ा तो नामांकन पत्र जांच के समय खारिज कर दिया जाएगा। शपथ पत्र पर निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर के साथ मजिस्ट्रेट , नोटरी द्वारा सत्यापित जानकारी देना होगा। शपथ पत्र नहीं देने पर भी नामांकन पत्र निरस्त हो जाएगा। शपथ पत्र नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित होगा और मीडिया के माध्यम से उसे प्रसारित भी किया जाएगा। चुनाव मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों को सरकारी आवास के किराए, जलआपूर्ति, बिजली आपूर्ति और टैलीफोन, मोबाइल के बकाया बिल की जानकारी भी देना होगा।
आपराधिक मामलों में दोषी तो बताना होगा
उम्मीदवार के खिलाफ दो वर्ष या अधिक समय के कारावास से दंडनीय अपराधों जिनमें न्यायालय ने विचार किया हो। ऐसे मामले जिनमें न्यायालय ने संज्ञान लिया हो।उनका ब्यौर भी देना होगा। ऐसे कुल मामले जिनमें दोषी ठहराया गया हो और एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास की सजा से दंडित किया गया हो। यह सारी जानकारी भी शपथ पत्र में देना होगा।