झूठा शपथ पत्र देने पर 6 माह की सजा व 25 हजार जुर्माना

 भोपाल
नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को उस पर दर्ज आपराधिक प्रकरण, शैक्षणिक योग्यता, चल व अचल संपत्ति का विवरण शपथ पत्र में देना होगा। इसमें यदि असत्य जानकारी दी जाती है तो निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 के प्रविधान अनुसार छह माह की सजा और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले सभा, जुलूस और रैली पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना रिटर्निंग आफिसर के मुख्यालय पर कराई जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि आचार संहिता राजनीतिक दलों के साथ अभ्यर्थियों, शासकीय विभाग, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों के साथ अधिकारियों-कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगी। कोलाहल नियंत्रण और संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करने पर भी सजा का प्रविधान है। निर्वाचन से जुड़ी शिकायत के लिए आयोग के मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका फोन नंबर 0755- 2551076 है। इस पर शिकायत की जा सकती है।

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