दिव्यांग यात्रियों को ले जाने से मना नहीं कर सकेगी एयरलाइंस, डीजीसीए ने जारी किया मसौदा
नई दिल्ली
नागरिक उड्डयन निदेशालय (DGCA) ने शुक्रवार को दिव्यांग यात्रियों के लिए नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। मसौदे के मुताबिक एयरलाइंस अब किसी यात्री को विकलांगता के आधार पर ले जाने से मना नहीं कर सकता। पिछले दिनों इंडिगो एयरलाइंस ने रांची एयरपोर्ट पर स्पेशल चाइल्ड को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया था। इस मामले को लेकर इंडिगो पर डीजीसीए की तरफ से पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
इस मामले पर इंडिगो ने कहा था कि उस बच्चे को रांची-हैदराबाद फ्लाइट में इसलिए नहीं बैठने दिया गया क्योंकि वो दहशत में था। बच्चो के फ्लाइट में नहीं जाने दिए जाने के बाद बच्चे के माता-पिता ने भी बोडिंग करने से इनकार कर दिया था। सोशल मीडिया पर इस मामले पर खूब चर्चा हुई थी।
प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, अगर किसी एयरलाइन को लगता है कि उड़ान के दौरान ऐसे यात्री की तबीयत खराब हो सकती है, तो उन्हें डॉक्टर से जांच करानी होगी। जांच के बाद डॉक्टर उस यात्री की मेडिकल स्थिति बताएगा कि वो यात्री उड़ान भरने के लिए फिट है या नहीं। इसके बाद एयरलाइन डॉक्टर की सलाह के आधार पर यात्रा से संबंधित फैसला ले सकता है। डीजीसीए ने 2 जुलाई तक संशोधनों पर प्रतिक्रिया मांगी है।