राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे नवाब मलिक और अनिल देशमुख
मुंबई
मुंबई की एक विशेष अदालत ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के वास्ते एक दिन की राहत मांग रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख एवं मंत्री नवाब मलिक की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया। अब नवाब मलिक और अनिल देशमुख राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे। नवाब मलिक और अनिल देशमुख कल होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति देने को लेकर कोर्ट में अर्जी दी थी।
महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक फरवरी से जेल में बंद हैं प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देशमुख और मलिक की अर्जियों का यह कहते हुए विरोध किया कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत कैदियों का कोई मताधिकार नहीं होता है। राकांपा के दोनों वरिष्ठ नेता देशमुख और मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामलों में फिलहाल जेल में बंद हैं। दोनों ने अस्थायी जमानत की मांग करते हुए पिछले सप्ताह विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े के सामने आवेदन दिए थे।
ED ने कहा था कि जमानत आवेदन खारिज कर दिए जाने के लायक है। देशमुख को ED ने नवंबर, 2021 में गिरफ्तार किया था। ईडी के अनुसार देशमुख ने राज्य के गृहमंत्री के तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया तथा कुछ पुलिस अधिकारियों के मार्फत शहर में विभिन्न बारों से 4.70 करोड़ रुपए वसूले। मलिक को ईडी ने इस साल 23 फरवरी को भगोड़े गैंगस्टर दाउद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़ी गतिविधियों से संबद्ध धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था।