PAN को Aadhaar से 30 जून तक करें लिंक वरना दोगुना भरना पड़ेगा जुर्माना, ये है पूरा प्रॉसेस

नई दिल्ली
अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं किया है, तो यह काम 30 जून से पहले कर लें। आधार कार्ड को पैन कार्ड से कम जुर्माने के साथ लिंक कराने की लास्ट डेट 30 जून 2022 है। अगर आप 30 जून या उससे पहले लिंक करवाते हैं तो आपको केवल 500 रुपये का जुर्माना देना होगा वरना 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको इसके 1000 रुपये चुकाने होंगे।
लिंक नहीं करने पर होंगे ये नुकसान
अगर आप अपने पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।
पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आएगी।
अगर आप अवैध पैन कार्ड प्रस्तुत करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत आपको पेनल्टी के रूप में 10 हजार रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।
पैन को आधार से ऐसे करें लिंक
पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
क्विक लिंक्स सेक्शन के तहत Link Aadhaar ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपको एक नई विंडो पर री-डायरेक्ट किया जाएगा।
अब अपना पैन नंबर डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
इसके बाद ‘I validate my Aadhaar details’ ऑप्शन सेलेक्ट करें और ‘Continue’ विकल्प चुनें।
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको वन-टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा. इसे भरकर ‘Validate’ पर क्लिक करें। जुर्माना भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।



