मध्य प्रदेश

हाई कोर्ट ने कलेक्टर को किसानों को जुर्माना देने के दिए निर्देश

जबलपुर
 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) ने खनन से हुए गड्ढों को पुनः भरने के आदेश का पालन नहीं करने पर नर्मदापुरम कलेक्टर (MP High Court notice to Narmadapuram Collector) को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ताओं को 5-5 हजार रुपए का हर्जाना दें। यह जुर्माना याचिका लगाने वाले 7 किसानों को दिया जाना हैं। इस मामले में नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने माफी मांग ली है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिस मामले में पहले आदेश हो चुके हैं उसी मुद्दे पर न्याय पाने के लिए किसानों को दोबारा अदालत आना पड़ा है इसलिए कलेक्टर को यह जुर्माना देना ही होगा।

हाई कोर्ट में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने उपस्थित होकर माफी मांगी जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया है और आदेश भी पारित किया। याचिकाकर्ता होशंगाबाद के पाहन बर्रि गांव के लक्ष्मीनारायण, मतला बाई, बालक दास समेत सात किसान हैं जिन्होंने पिछले साल एक याचिका दायर की थी।

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