उत्तर प्रदेश

क्लर्क को 300 रुपये घूस लेना पड़ा महंगा, भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

 लखनऊ

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शालिनी सागर ने 300 रुपये घूस लेने के आरोप एक शख्स को एक साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कानपुर  नगर निगम कार्यालय में तैनात लिपिक दिलीप पर आरोप था कि उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम का फॉर्म जमा कनरे के बदले 300 रुपये की रिश्वत ली थी।
 

कोर्ट में सरकार वकील आशीष अग्निहोत्री ने बताया था कि कानपुर के अनवर महबूब ने कानपुर सतर्कता अधिष्ठन के एसपी से शिकायत की थी। अनवर का आरोप था कि 18 फरवरी को फॉर्म जमा करने गया तो उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम कानपुर नगर कार्यालय के लिपिक दिलीप कुमार ने फॉर्म लेने से इनकार कर दिया। इसके अलावा फॉर्म जमा करने के नाम पर 300 रुपये की मांग की थी। इस शिकायत के बाद सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने दिलीप कुमार को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था।
 

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