छत्तीसगढ़

लूट व रेप के मामले में एक को आजीवन कारावास तो दूसरे को दस की सजा

कोरबा

शहर मे साल भर पूर्व हुई लूट और रेप के मामले मे फास्टर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपियों में एक को आजीवन कारावास और 10 हजार रूपए जुमार्ना तथा दूसरे आरोपी को 10 साल व 10 हजार रूपए की सजा मुकर्रर की।

मामला 11 मई 2022 का कोरबा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। दो साल तक चली सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया कोर्ट ने अपने फैसले में रेप और लूट करने वाले कशीब खान को उम्र कैद और 10 हजार जुमार्ना, लूट करने वाले पवन चौरसिया को 10 साल की सजा और 10 हजार का जुमार्ना लगाया है।घटना वाले दिन जब महिला घर पर अकेली थी।इस दौरान दो चोर कशीब खान और पवन चौरसिया घर में आकर छुप गए। महिला खाना खाकर कमरे में सोने गई तो दोनों आरोपियों ने महिला को पकड़ा और उसके मुंह मे कपड़ा ठूंस दिया। इसणके बाद उसके हाथ पैर बांधकर अलमारी में रखे जेवरात और नगदी लूट ली।

लूट की घटना को अंजाम देने के बाद जब दोनों आरोपी निकल रहे थे इस दौरान एक आरोपी काशिब खान की महिला को देखकर नीयत खराब हो गई। आरोपी कशीब खान ने महिला के साथ जबरदस्ती करते हुए बलात्कार किया और विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट की। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

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